दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने रोहतास नगर इलाके में शराब ठेका बंद कराने के मामले में बीजेपी के विधायक जितेंद्र महाजन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 21 दिसंबर को सुनवाई करेगी. यह मामला नवंबर 2021 का है.
रॉउज एवन्यू कोर्ट ने जितेंद्र महाजन को तत्कालीन पार्षद कुसुमलता और धर्मवीर नागर को अवैध रूप से बंधक बनाने की धाराओं में दोषी पाया गया है. आईपीसी की धारा 341,342 के तहत दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक को अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है.
दरअसल, भाजपा नेता जितेंद्र महाजन ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहतास नगर सीट पर 13241 वोटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने आम आदमी पार्टी की तत्कालीन विधायक सरिता सिंह को करारी शिकस्त दी थी.
सरिता सिंह ने उससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महाजन को 7874 वोटों से हराकर यह सीट जीतने में कामयाब हासिल की थी.
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FIRST PUBLISHED : December 15, 2023, 15:31 IST




