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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC ने किया रास्ता साफ, मगर हिंदू पक्ष ने फिर क्यों दाखिल की याचिका?

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हाइलाइट्स

मथुरा श्रीकृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद HC का अहम फैसला.
विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी मंजूर कर ली गई.
अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा के विवादित परिसर का सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया.

प्रयागराज. मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद  को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी मंजूर कर ली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले कोर्ट कमिश्नर भेजने की अर्जी पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी. इसके बाद आदेश 7 नियम 11की सिविल वाद की पोषणीयता की आपत्ति अर्जी की सुनवाई होगी. इसके बाद कोर्ट यह तय करेगी कि कोर्ट कमिश्नर में कौन-कौन लोग शामिल होंगे. कितने समय में कोर्ट कमिश्नर अपनी कार्यवाही को पूरी करेंगे.

ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी एडवोकेट कमिश्नर से सर्वेक्षण कराया जाएगा. एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण करेंगे. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत दाखिल की गई अर्जी पर यह फैसला सुनाया है. श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 के तहत दाखिल अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी.

मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज
हालांकि, शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अर्जी का विरोध करते हुए इसे खारिज किए जाने की मांग की थी. अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था. हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: HC ने किया रास्ता साफ, मगर हिंदू पक्ष ने फिर क्यों दाखिल की याचिका?

हिंदू पक्ष से एक और याचिका
हिंदू पक्ष की तरफ से आज (गुरुवार) हाईकोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है. इस अर्जी में मथुरा विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई है. भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से ही अर्जी दाखिल की गई है. मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमें दाखिल किए गए हैं. इन सभी मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रहा है.

HC में लंबित हैं 18 याचिकाएं
इन्हीं याचिकाओं में अमीन सर्वेक्षण और दूसरे मांगों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर के बाद सुनवाई करेगा. मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है. हाईकोर्ट में अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर ही मथुरा विवाद का ट्रायल हो रहा है. मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है.

मथुरा विवाद में HC का फैसला
बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच ने 26 मई 2023 को फैसला सुनाया था. मथुरा जमीन विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनाया था. इस फैसले के अनुपालन में हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की पत्रावली भी तलब कर ली थी. हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजना अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है. इन याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है.

अगली सुनवाई 18 दिसंबर को
इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है. अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है. इन याचिकाओं को लेकर कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं. शाही ईदगाह मस्जिद,यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघको पक्षकार बनाया गया है. हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं पर भी 18 दिसंबर को अदालत सुनवाई करेगी.

Tags: Allahabad High Court Latest Order, Allahabad news, Mathura Krishna Janmabhoomi Controversy, UP news

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