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डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार। आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था। साल 1994 से 2004 के बीच 125 लोगों की गलत तरह से किडनी ट्रांसप्लांट कराई। | भियान के अवसर पर की गई जिला संगोष्ठी हमीरपुर आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हमीरपुर में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष अभियान के अवसर पर जिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया | परमलाल सेवा समिति भिलावां हमीरपुर द्वारा आयोजित हुई संगोष्ठी एक राष्ट्र एक चुनाव का विधानसभा सम्मेलन हुआ संपन्न मौदहा आज मौदहा के पांडव गेस्ट हाउस में की जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार परमलाल सेवा समिति भिलावा हमीरपुर द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव का विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया | “गौशाला नहीं, श्मशान है कुटरा की गौशाला! भूख से तड़पती गायें, खेतों में बिखरी हड्डियों की फसल – कब जागेगा प्रशासन?” कालपी (जालौन) – “गौमाता” की जय-जयकार करने वाला तंत्र आज अपने असली चेहरे के साथ बेनकाब हो चुका है। जनपद जालौन के महेवा ब्लॉक अंतर्गत कुटरा गौशाला इस वक्त चर्चा में है, लेकिन सेवा-संरक्षण की वजह से नहीं – बल्कि दरिंदगी, लापरवाही और अमानवीयता की वजह से! रिपोर्ट अत्रि यादव | लखनऊ/ मलिहाबाद तहसील के पास की मार्केट की एक दुकान में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग गैस का कार्य अवैध रूप से चल रहा है किसी भी वक़्त कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है | तहसील के आस पास तहसील से सम्बंधित कार्य किये जाते हैं | इन्ही दुकानों के बीच ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान की आढ़ में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का कार्य भी किया जाता है |रिपोर्ट अशोक मौर्य मलिहाबाद | भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की मासिक बैठक गन्ना दफ्तर में की गई जिस में मुख्य अतिथि वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रभारी दिनेश कुमार यादव व राष्ट्रीय महासचिव रामलखन रावत जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई |
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हिंदू नेता की टारगेट किलिंग आतंकवादी कृत्य नहीं…हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, आरोपी को दी जमानत

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नई दिल्ली: क्या हिंदू धार्मिक नेताओं की लक्षित हत्या (टारगेट किलिंग) को अपने आप में आतंकवादी कृत्य माना जा सकता है? मद्रास उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि यह बहस का मुद्दा है. जस्टिस एसएस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि सबूतों से पता चलता है कि साजिश कुछ निश्चित धार्मिक नेताओं पर हमला करने की थी. अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि इसे आतंकवादी कृत्य कैसे माना जाएगा, जैसा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत परिभाषित किया गया है.

कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत एक अधिनियम लाने के लिए यह कार्य भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने या संभावित रूप से धमकी देने के इरादे से या भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के लिए या आतंक फैलाने या संभावित रूप से हमला करने के इरादे से किया जाना चाहिए. पीठ ने आसिफ मुस्तहीन द्वारा जमानत पर रिहाई की मांग करने वाली अपील पर ये टिप्पणियां कीं. आसिफ को 26 जुलाई, 2022 को यूएपीए के तहत अपराध के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

आरोपियों द्वारा पहले दायर की गई जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. वे पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी आईएस का सदस्य बनना चाहता था और उसने दूसरे आरोपी के साथ निकटता बढ़ाई, जो वैश्विक आतंकवादी संगठन का सदस्य था. आगे यह भी आरोप लगाया गया कि दोनों ने भाजपा और आरएसएस से जुड़े हिंदू धार्मिक नेताओं को मारने की योजना बनाई थी.

हिंदू नेता की टारगेट किलिंग आतंकवादी कृत्य नहीं...हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, आरोपी को दी जमानत

इसके बाद अभियोजन पक्ष से सहमत होने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि सबूत कहीं भी यह संकेत नहीं देते कि आरोपी आईएस में शामिल हो गया और दूसरा आरोपी आतंकवादी समूह का सदस्य था. अदालत ने कहा कि यह मानते हुए भी कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री अंततः दोषसिद्धि का कारण बन सकती है, मुकदमे के लंबित रहने तक हिरासत अनिश्चितकालीन नहीं हो सकती. पीठ ने आरोपी को इरोड में रहने और अगले आदेश तक हर दिन सुबह 10.30 बजे ट्रायल कोर्ट में पेश होने के निर्देश के साथ सशर्त जमानत दे दी.

Tags: High court, Madras high court, Target Killing

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