Know rules for compensation flight cancellation फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आपने फ्लाइट से टिकट बुक करा रखा है और एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट रद्द कर देती है या देरी से उड़ रही है तो डीजीसीए के नियम जान लें, इससे यात्रियों का काफी फायदा होगा. यह जानकारी स्वयं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने दी है.
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के अनुसार फ्लाइट रद्द होने के मामले में एयरलाइंस कंपनी या तो वैकल्पिक उड़ान प्रदान करेगी या टिकट का पूरा भुगतान रिफंड करेगी. इतना ही नहीं एयरलाइंस कंपनी यात्री को अतिरिक्त मुआवजा भी प्रदान करेगी. इसके अलावा एयरलाइंस कंपनी को मूल उड़ान के लिए पहुंच चुके यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान की प्रतीक्षा करने के दौरान भोजन और जलपान की सुविधा भी प्रदान करनी होगी.
इसी तरह उड़ान में देरी के मामले में एयरलाइंंस को देरी के आधार पर भोजन और जलपान की व्यवस्था करनी होगी. यात्री को वैकल्पिक उड़ान/टिकट का पूरा रिफंड या रुकने के लिए होटल (ट्रांसपोर्ट सहित) प्रदान करना आवश्यक है.
एक और नियम आपके लिए जानना जरूरी है. अगर उड़ान को किसी अप्रत्याशित घटना यानी एयरलाइन के नियंत्रण से परे असाधारण परिस्थितियों के कारण रद्द किया जाता है या देरी होती है, उस स्थिति में एयरलाइन क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं होगी.
उड़ान में देरी या रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित यात्री चार्टर के रूप में, नागर विमानन महानिदेशालय ( डीजीएसी) की वेबसाइट पर सीएआरएस और संबंधित एयरलाइन वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध हैं.
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FIRST PUBLISHED : December 11, 2023, 18:49 IST
