लेटेस्ट न्यूज़
मलिहाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारियों के आदेश उनके ही कर्मचारी नहीं मानते एवं प्रशासन द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया एवं संगठन के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर समय पर समय दिया गया लेकिन क्षेत्र एवं किसान की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया | आज दिव्यांग विकास सोसाईटी के द्वारा विकासखंड मलिहाबाद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें ब्लाक परिसर के गेट में दिव्यांग विकास सोसाईटी के द्वारा ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन जताया गया जिसमें विकासखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जो भी दिव्यांगों की समस्याएं हैं | ब्रेकिंग न्यूज़ जनपद भदोही जिले में महाराजा गंगा बक्स रावत विजय दिवस शुभ अवसर पर बाइक रैली यात्रा जनपद भदोही में कई स्थानों पर गडरियापुर अजयपुर ज्ञानपुर प्रमुख समाज सेवक आशीष पासी के नेतृत्व में आयोजन किया गया | मलिहाबाद के मुंशी खेड़ा गांव में जनता त्रस्त सफाई कर्मी मस्त खुलेआम सरकार की उड़ाई जा रही ध्वजियां  ग्राम मुंशी खेड़ा में जनता त्रस्त सफाई कर्मी मस्त खुलेआम सरकार की उड़ाई जा रही ध्वजियां सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से गांव की गलियों से गंदगी फैली हुई है नाली का निर्माण न होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है ग्राम प्रधान की लापरवाही से उड़ाई जा रही स्वच्छ मिशन की ध्वजियां । | लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पत्रकार अमन द्विवेदी ने अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अखंड रामचरितमानस पाठ करवा कर एन के इंटरप्राइजेज,द्विवेदी इंटरप्राइजेज का किया शुभारंभ। | उतर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मलिहाबाद तहसील में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें दिव्यांग जनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें तहसीलदार ने सभी दिव्यांग जनों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया है |
Traffic tail

Article 370 SC Verdict: आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सही, जम्‍मू-कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Picture of टीवी इंडिया न्यूज़ 24

टीवी इंडिया न्यूज़ 24

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि यह अस्थाई प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा, ‘जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. भारत में शामिल होने के बाद उसने संप्रभुता का तत्व बरकरार नहीं रखा. ऐसे में उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखे जा सकते.’ प्रधान न्यायाधीश ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लेकर कहा, ‘केंद्र के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे अराजकता फैल जाएगी. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 रद्द का अधिकार है. उनके पास विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है. इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेश किया गया था. राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए था. टेक्स्ट पढ़ने से यह भी पता चलता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है और इस प्रकार इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया है.’

370 पर तीन अलग-अलग फैसले, पर निष्कर्ष से सहमत सारे जज
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की इस संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में तीन अलग-अलग फैसले लिखे गए, लेकिन सभी जज एक निष्कर्ष पर सहमत थे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं. अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से संघ द्वारा लिए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती… इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा…’

प्रधान न्यायाधीश ने इसके साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि संसद के पास राज्य की कानून बनाने की शक्तियां केवल तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति शासन लागू हो.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में चप्पे-चप्पे पर पहरा, माहौल बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर, 5 पर केस दर्ज

बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. सरकार के इस फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का बचाव करने वालों और केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरि और अन्य की दलीलों को सुना था. वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की थी. (भाषा इनपुट के साथ)

Tags: Article 370, Jammu kashmir, Supreme Court

Source link

Leave a Comment

और भी

मलिहाबाद तहसील प्रशासन के अधिकारियों के आदेश उनके ही कर्मचारी नहीं मानते एवं प्रशासन द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया एवं संगठन के प्रतिनिधि मंडल से बैठक कर समय पर समय दिया गया लेकिन क्षेत्र एवं किसान की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया

आज दिव्यांग विकास सोसाईटी के द्वारा विकासखंड मलिहाबाद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें ब्लाक परिसर के गेट में दिव्यांग विकास सोसाईटी के द्वारा ताला बंद कर विरोध प्रदर्शन जताया गया जिसमें विकासखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जो भी दिव्यांगों की समस्याएं हैं

ब्रेकिंग न्यूज़ जनपद भदोही जिले में महाराजा गंगा बक्स रावत विजय दिवस शुभ अवसर पर बाइक रैली यात्रा जनपद भदोही में कई स्थानों पर गडरियापुर अजयपुर ज्ञानपुर प्रमुख समाज सेवक आशीष पासी के नेतृत्व में आयोजन किया गया

मलिहाबाद के मुंशी खेड़ा गांव में जनता त्रस्त सफाई कर्मी मस्त खुलेआम सरकार की उड़ाई जा रही ध्वजियां  ग्राम मुंशी खेड़ा में जनता त्रस्त सफाई कर्मी मस्त खुलेआम सरकार की उड़ाई जा रही ध्वजियां सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से गांव की गलियों से गंदगी फैली हुई है नाली का निर्माण न होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है ग्राम प्रधान की लापरवाही से उड़ाई जा रही स्वच्छ मिशन की ध्वजियां ।

Leave a Comment

इस पोस्ट से जुड़े हुए हैशटैग्स

× How can I help you?